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UK: अदालत ने किया तड़ीपार...दस दिन बाद ही घर लौटा आरोपी, गुंडा एक्ट के उल्लंघन में शातिर अजीम फिर गिरफ्तार

Mon, 27 Jul 2026 11:44 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, अल्मोड़ा

सार

अल्मोड़ा जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर प्रतिबंधित अवधि में जिले में अवैध रूप से घुसने वाले एक शातिर अपराधी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है।
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arrest - फोटो : arrest
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विस्तार
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अल्मोड़ा जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के कड़े आदेशों की अवहेलना कर प्रतिबंधित अवधि के भीतर जिले की सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले एक शातिर अपराधी को कोतवाली पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम (गुंडा एक्ट) की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है।

जानकारी के अनुसार रविवार को धारानौला चौकी प्रभारी आनंद बल्लभ कश्मीरा को मुखबिर के जरिये एक पुख्ता सूचना मिली। मुखबिर ने बताया कि जिला बदर किया गया अपराधी अजीम अंसारी निवासी नियाजगंज, इस समय मल्ला दन्या (राजपुरा) स्थित अपने घर पर चोरी-छिपे रह रहा है। चौकी प्रभारी सुबह करीब 8:40 बजे पुलिस बल के साथ से मौके के लिए रवाना हुए। पुलिस टीम जब राजपुरा स्थित अजीम अंसारी के घर पहुंची तो बाहर से कुंडा लगा हुआ था।

पुलिस ने जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कुछ जानी-पहचानी हल्की आवाजें सुनाई दीं। चूंकि चौकी प्रभारी आरोपी अजीम को पहले से अच्छी तरह पहचानते थे इसलिए पुलिस टीम ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए घर के भीतर प्रवेश किया। भीतर अजीम अंसारी मौजूद था जो ठीक उसी वक्त नहाकर कमरे से बाहर आया था। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे मौके पर ही पकड़ लिया।

17 जुलाई को ही किया गया था जिला बदर

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पुलिस ने बताया कि आरोपी अजीम अंसारी को अभी महज 10 दिन पहले यानी 17 जुलाई को न्यायालय के आदेश के बाद गुंडा एक्ट की धारा 2/3 के तहत छह माह के लिए अल्मोड़ा जनपद की सीमा (क्वारव पुल) पार कराकर नैनीताल जिले की सीमा में छोड़ा गया था। इसके बावजूद आरोपी ने न्यायालय के आदेश का खुला उल्लंघन किया और बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति या सूचना के दोबारा अल्मोड़ा जिले की सीमा में प्रवेश कर लिया। पुलिस ने मौके पर ही आवश्यक विधिक कागजी कार्रवाई पूरी करते हुए आरोपी को धारा 3/10 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत गिरफ्तार कर लिया।

अजीम अंसारी को गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर किया गया था। न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर वह पुन: जिले में आ गया। शातिर को उसके घर से गिरफ्तार किया। -बलवंत सिंह रावत, सीओ अल्मोड़ा

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