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पाक्सो एक्ट में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी संदीप आर्या उर्फ सतीश चंद्र निवासी ग्राम कत्यारी अनेरियाकट (लमगड़ा) का धारा 363, 376, 313, 511, 506, धारा 5(2) 5(1)/6 पॉक्सो एक्ट में जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
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अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि आरोपी संदीप आर्या ने 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और उसे बहला फुसलाकर गर्भपात के लिए अल्मोड़ा ले आया। पुलिस ने आरोपी और नाबालिग को 12 जुलाई को अल्मोड़ा में लिंक रोड से गिरफ्तार किया। आरोप है कि संदीप आर्या ने जनवरी 2018 से जनवरी 2020 तक पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और वह गर्भवती हो गई। आरोपी नाबालिग को किसी अन्य को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। मेडिकल रिपोर्ट में भी पीड़िता को सात माह की गर्भवती पाया गया। इसलिए शासकीय अधिवक्ता कैड़ा ने न्यायालय में आरोपी की जमानत का कड़ा विरोध किया। कहा कि आरोपी की जमानत का कोई औचित्य नहीं है। न्यायालय ने पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिशीलन कर आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चंद्र नैलवाल ने भी प्रभावी पैरवी की।
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