इंसाफ के लिए दर-दर भटक रही सल्ट की यौन उत्पीड़न से पीड़ित किशोरी को इंसाफ मिलने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। किशोरी के दोबारा किए गए मेडिकल परीक्षण में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी भाजपा नेता भगवत बोरा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दुष्कर्म की धाराएं बढ़ा दी हैं।
सल्ट थाना क्षेत्र की एक महिला ने भाजपा के मंडल अध्यक्ष भगवत बोरा के खिलाफ अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाकर तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था लेकिन पीड़िता के परिजन और आसपास के लोगों ने पुलिस पर राजनीतिक दबाव के चलते हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आरोप लगाए थे। सही धाराओं में केस दर्ज कराने को लेकर राजनीतिक और अन्य संगठनों ने प्रदर्शन भी किया था।
ये पढ़ें- Almora News: अंडर वर्ल्ड डॉन पीपी बना जूना अखाड़े के कई मठों और आश्रमों के उत्तराधिकारी, जेल में ली दीक्षा
इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने डीएम से मिलकर न्याय की गुहार लगाई थी। तीन दिन पहले दोबारा पीड़िता का मेडिकल कराया गया। बृहस्पतिवार को एसएसपी देवेंद्र पींचा ने बताया कि मेडिकल में जो भी तथ्य सामने आए हैं। उनके आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो की 4/5 धारा के साथ-साथ 65(1), 351 (1) बीएनएस की धाराएं बढ़ाई गई हैं। ये धाराएं दुष्कर्म करने और धमकी देने को परिलक्षित करती हैं। पींचा ने बताया कि पहले भी जो धाराएं लगाई गई थीं वे तहरीर के आधार पर ही लगाई थीं। अब जो तथ्य सामने आए उनपर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। पुलिस की जांच और कार्रवाई जारी है।