अर्थदंड जमा नहीं करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा
बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने स्मैक तस्करी के आरोपी को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है। उसे 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।
नौ मई 2024 को एसओजी प्रभारी एसआई प्रह्लाद सिंह टीम के साथ जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रहे थे। इसी दौरान एआरटीओ कार्यालय से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक युवक संदिग्ध लगा। पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम नीरज कपकोटी निवासी हरसीला बताया और स्मैक होने की बात कबूली। तलाशी के दौरान उसके पास से 1.86 ग्राम स्मैक बरामद की। पुलिस आरोपी को कोतवाली लाई और उसके खिलाफ धारा 8/21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश कराए गए। न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई।