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चैक बाउंस मामले में आटोमोबाइल कंपनी के जनरल मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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अल्मोड़ा। चेक बाउंस के एक मामले में पुलिस ने हल्द्वानी स्थित नताशा आटोमोबाइल कंपनी के जनरल मैनेजर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उपभोक्ता फोरम की ओर से डीएम को वसूली वारंट जारी करने के आदेश दिए गए थे।
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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 2015 में वाहन खरीद के एक मामले में जिला उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ता द्वारा नताशा आटोमोबाइल की हल्द्वानी स्थित मुख्य ब्रांच के खिलाफ केस दर्ज किया था। सुनवाई के बाद केस का परिणाम उपभोक्ता के हक में गया और कोर्ट ने नताशा आटोमोबाइल के खिलाफ रिकवरी वारंट जारी किया। बाद में नताशा आटोमोबाइल कंपनी ने उपभोक्ता राज्य आयोग में अपील की।

लेकिन यहां भी कंपनी केस हार गई। जिसके बाद अल्मोड़ा जिला उपभोक्ता फोरम ने डीएम को संबंधित कंपनी के खिलाफ वसूली वारंट जारी करने को कहा। इस बीच कंपनी की ओर से चार लाख 82 हजार 222 रुपये कोर्ट में जमा करा दिए गए लेकिन उपभोक्ता फोरम कोर्ट के खाते में कंपनी द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया और फोरम के बैंक खाते से 236 रुपये भी कट गए।
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जिसके बाद उपभोक्ता फोरम ने संबंधित कंपनी को रकम पूरी जमा करने के लिए कुछ दिन का समय अतिरिक्त दिया। लेकिन कोर्ट द्वारा दी गई समय अवधि बीत जाने के बाद भी जब पैसा जमा नहीं हुआ तो उपभोक्ता फोरम ने नताशा आटोमोबाइल कंपनी हल्द्वानी के जनरल मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने बताया कि जनरल मैनेजर के खिलाफ धारा 420 और 188 आईपीसी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।
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