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UK: जानबूझकर चोट पहुंचाने के दोषी को सात हजार रुपये जुर्माने से दंडित, अदालत ने सुनाया फैसला

Sat, 20 Dec 2025 02:36 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, अल्मोड़ा

सार

अल्मोड़ा में  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम की अदालत ने जानबूझकर चोट पहुंचाने के दोषी को सात हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर दोषी को तीन माह का कारावास भोगना होगा।
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सांकेतिक तस्वीर।
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विस्तार
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अल्मोड़ा में  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम की अदालत ने जानबूझकर चोट पहुंचाने के दोषी को सात हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर दोषी को तीन माह का कारावास भोगना होगा।

मामले के अनुसार छह जून 2024 को दन्या थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। कहा कि उसकी भतीजी जंगल से गाय और बकरी लेकर घर की ओर आ रही थी। तभी रास्ते में चंदन सिंह बिष्ट के घर में उसकी गाय पानी पीने चले गई। चंदन सिंह गाय को बुरी तरह मारने लगा। मना करने पर चंदन सिंह ने उसकी भतीजी से धक्का-मुक्की की। इस दौरान भतीजी के नाक से खून निकला और बाई आंख में चोट आई। उसे गाली गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी।

पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच की गई। इसके बाद आरोपी चंदन सिंह बिष्ट के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और 506 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। इस पर शनिवार को फैसला आया।

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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम की अदालत ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने, साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी को दोषसिद्ध करार दिया। दोषी को सात हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

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