अल्मोड़ा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मो. सुल्तान ने लूट के मामले में आरोपी दो लोगों को तीन वर्ष का कठोर कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला पंचायत अल्मोड़ा के लिपिक दानी राम आर्या 17 अप्रैल 2012 की शाम को खत्याड़ी स्थित अपने घर को जा रहे थे। मालरोड में देवदार इन होटल के समीप बाइक सवार प्रदीप वर्मा (निवासी जौहरी बाजार) तथा विनोद कुमार बिन्नू (निवासी खजांची मोहल्ला) ने चाकू की नोक पर दानी राम आर्य से 11 हजार रुपये लूट लिए। 18 अप्रैल को दानी राम आर्या ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अल्मोड़ा थाने में धारा 392, 411 में मामला दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने प्रदीप वर्मा से 1500 रुपये तथा विनोद कुमार से एक हजार रुपये बरामद किए।
यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चला। सहायक अभियोजन अधिकारी भूपेंद्र कमार जोशी ने न्यायालय में तीन गवाह पेश किए और न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ आरोप सिद्ध हुआ। सीजेएम ने लूट के आरोपी प्रदीप वर्मा तथा विनोद कुमार बिन्नू को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास तथा एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मालूम हो कि प्रदीप वर्मा अल्मोड़ा थाने का हिस्ट्रीशीटर है।