अल्मोड़ा। चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ ने वार्षिक स्थानांतरण एक्ट 2017-18 के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के तबादले करने को अन्यापूर्ण करार दिया है। महासंघ ने इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है।
महासंघ के जिलाध्यक्ष ललित तिवारी ज्ञापन में कहा है कि राज्य में सभी संवर्गों में वार्षिक स्थानांतरण एक्ट के तहत तबादला प्रक्रिया गतिमान है।
कतिपय विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों से भी विकल्प पत्र मांगे जा रहे हैं, जो कि न्यायोचित नहीं है जबकि सरकार ने छठे वेतनमान में प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के पदों को मृत घोषित कर दिया गया है। ऐसे में संवर्ग के पदों पर स्थानांतरण करना न्याय संगत नहीं है। महासंघ ने चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को स्थानांतरण एक्ट से मुक्त रखने की मांग की है। ब्यूरो