अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी नरेंद्र सिंह बिष्ट निवासी मासी बाजार जिला अल्मोड़ा को धारा 354 और 7/8 पाक्सो एक्ट में दोषी पाया है। अदालत ने आरोपी को सजा सुनाने के लिए 24 मई की तिथि नियत की है।
26 नवंबर 2018 को एक छात्रा पैदल स्कूल को जा रही थी। इसी दौरान आरोपी नरेंद्र सिंह बिष्ट ने छात्रा के साथ छेड़ाखाड़ की। छात्रा जोर से चिल्लाई। कुछ आगे जा रही विद्यालय की प्रधानाचार्या ने छात्रा के चिल्लाने की आवाज सुनी और बीच बचाव किया। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई।
पीड़िता ने घर जाकर मामले की जानकारी अपनी चाची को दी। तत्पश्चात चाचा ने आरोपी के खिलाफ चौखुटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। विवेचनाधिकारी ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में हुआ।
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शेखर चंद्र नैल्वाल और विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने न्यायालय में नौ गवाह परीक्षित कराए और प्रभावी पैरवी की। जिसमें निर्भया प्रकोष्ठ की अधिवक्ता अभिलाषा तिवारी ने भी सहयोग दिया। न्यायालय में आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ।