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पशु तस्करी के मामले में आरोपी की अपील खारिज

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अल्मोड़ा। अपर जिला जज आरके श्रीवास्तव की अदालत ने पशु तस्करी के मामले में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के निवासी आरोपी शान मोहम्मद की अपील खारिज कर दी है। अपर जिला न्यायालय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण की अदालत से पूर्व में आरोपी को सुनाई गई तीन साल के कठोर कारावास और 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा को यथावत रखा है।
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मोहान चौकी में पुलिस ने 19 जून 2014 को सात गोवंशीय पशुओं को वाहन संख्या यूपी-21-एएन-7480 में ले जाते हुए शान मोहम्मद पुत्र हाजी उस्मान ग्राम मनसूपुर थाना पारगाड़ा, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश और परवेज अंसारी को गिरफ्तार किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण के न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और धारा 6(1) गो संरक्षण अधिनियम के तहत मामला चला। न्यायालय ने आरोपियों को तीन वर्ष का कठोर कारावास और 14 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया था।

निचली कोर्ट के फैसले के खिलाफ शान मोहम्मद ने जिला न्यायालय में अपील की। बाद में यह मामला अपर जिला जज की न्यायालय को हस्तांतरित हुआ। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी शेखर चंद्र नैल्वाल ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने आरोपी की अपील को खारिज कर दिया और निचली अदालत के फैसले को यथावत रखा है, जबकि दूसरे आरोपी परवेज अंसारी ने अपील नहीं की और वह फरार चल रहा है।
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