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निकाय चुनावः मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड नहीं है तो भी डाल सकते हैं वोट, जानिये कैसे

Sun, 26 Nov 2017 10:24 AM IST
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी
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डेमो - फोटो : डेमो
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अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड नहीं है तो भी आप नगर निकाय चुनाव में मतदान कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान करने के लिए परिचय पत्र या पहचान पत्र के 16 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किसी एक को मतदान स्थल पर सक्षम अधिकारी के समक्ष दिखाकर मतदान किया जा सकता है। 
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वोट देने के लिए इनका कर सकते हैं इस्तेमाल
मतदाता फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य, केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकायों  एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो परिचय पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, फोटोयुक्त संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, सांसद, विधायक एवं एमएलसी को जारी सरकारी पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि।

अगर कोई दस्तावेज परिवार के मुखिया के नाम से है तो वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ मतदान स्थल पर जाएगा और सबकी पहचान करेगा तो बाकी सदस्य भी वोट डाल सकेंगे।
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वाराणसी नगर निगम में 1820 ईवीएम का होगा इस्तेमाल

evm
नगर निगम में ईवीएम से मतदान होगा जबकि गंगापुर नगर पंचायत और रामनगर नगर पालिका में बैलेट पेपर के जरिए मतदान होगा। नगर निगम के 910 बूथों पर 1820 ईवीएम का इस्तेमाल होना है।

पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ईवीएम का ऑनलाइन रैंडमाइजेशन नहीं किया गया था। ऑनलाइन रैंडमाइजेशन से तय होगा कि कौन सी ईवीएम किस बूथ पर लगेगी। 

नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान रविवार यानी 26 नवंबर को होगा।  रविवार को पूर्वांचल के वाराणसी, बलिया और भदोही में भी वोट डाले जाएंगे।
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