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एसआईआर: दो जगह से फॉर्म भरा तो एक साल की होगी सजा, जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं को किया सावधान

Thu, 20 Nov 2025 02:56 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

Varanasi News: जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं ने अनुरोध किया है कि दो-दो स्थानों से गणना प्रपत्र न भरें। ऐसा करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-31 के तहत सजा और जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में मतदाता दो-दो स्थानों से गणना प्रपत्र न भरें। अगर ऐसा किया तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-31 के तहत एक वर्ष तक की सजा दी जा सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे में गांव या शहर और दो-दो राज्यों की मतदाता सूची में नाम है तो भी सिर्फ एक जगह से ही गणना प्रपत्र भरकर जमा करें।

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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग दो-दो जगह से गणना प्रपत्र भर जमा करने वालों को आसानी से पकड़ लेगा। डिजिटल माध्यम से इसकी फुलप्रूफ व्यवस्था की गई है। आप पुश्तैनी गांव में मतदाता बनकर वोट डालना चाहते हैं तो वहां से फॉर्म भरकर जमा करें या शहर में जहां रह रहे हैं तो वहां से फॉर्म भरें। बीते 27 अक्तूबर को मतदाता सूची फ्रीज की गई है। वर्तमान में इस सूची में जिसका जहां नाम है, वहीं से फॉर्म भरें।

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वहीं दूसरी ओर से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शिवानी सिंह द्वारा बुधवार को गणना प्रपत्र का संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन कराया गया। बीएलओ व बीएलए को प्रशिक्षण दिया गया। जनता से अपील की गई है कि एसआईआर में बीएलओ का सहयोग करें। भरे हुए गणना प्रपत्र के साथ किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। इस कार्य में सहयोग करें, जिससे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध कार्य को पूर्ण किया जा सके।

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