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मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में हुई पेशी, जालसाजी और शस्त्र अधिनियम के मामले में रिमांड स्वीकृत

Mon, 02 Nov 2020 06:54 PM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मऊ
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जालसाजी कर शस्त्र लाइसेंस जारी करने के मामले में मऊ के आरोपी विधायक मुख्तार अंसारी की पेशी सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई। मुख्तार पर जालसाजी कर अपने जानने वालों के नाम से शस्त्र लाइसेंस जारी कराने का आरोप है। इस बाबत दक्षिणटोला थाने में मुख्तार के अंसारी सहित छह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है।

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विवेचक ने मुख्तार को कोर्ट में पेश करने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा था, इस दौरान मुख्तार की तरफ से उनके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र देकर उनके स्वास्थ्य का हवाला दिया और वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुख्तार को कोर्ट में पेश करने का निवेदन किया था। जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया था।

 इसी क्रम में सोमवार को मुख्तार की पेशी वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस दौरान कोर्ट ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया। साथ ही अगली पेशी के लिए 13 नवंबर की तिथि नियत की। बता दें कि मुख्तार अंसारी इस वक्त पंजाब प्रांत के रुपनगर मोहाली जेल में निरुद्ध हैं। दक्षिणटोला थाने में दर्ज धोखाधड़ी और आयुद्ध एक्ट में मुख्तार के साथ छह लोग नामजद किए गए।

मामले की विवेचना कर रहे थानाध्यक्ष परमानंद मिश्र ने बीते 23 अक्तूबर को कोर्ट में अर्जी देकर मुख्तार अंसारी को रिमांड के लिए तलब करने का अनुरोध कोर्ट से किया। इस दौरान मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट से मुख्तार के स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश करने का निवेदन किया। दोनों पक्षों की तर्कों को सुनने के बाद सीजेएम विनोद शर्मा ने मुख्तार को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया था। 
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मऊ जिले के सदर विधायक मुख्तार अंसारी, जो रुपनगर , पंजाब के जेल में निरुद्ध है। उनके लेटर पैड पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उनके साले अनवर सहजाद और एक अन्य को शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया था। जांच में दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर थाना दक्षिणटोला थाने में पांच जनवरी 2020 को मु0अ0सं0 04/2020 धारा 419/420/467/ 468/471/120बी भादवि व 30 शस्त्र अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें मुख्तार अंसारी सहित छह लोगों को आरोपी बनाया गया है।
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