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VDA Varanasi: वीडीए की एकमुश्त समाधान योजना लागू, 50 लाख बकाया वालों के लिए खुशखबरी; जानें हल्पलाइन

Fri, 10 Apr 2026 05:29 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

Varanasi News: यह योजना सीमित अवधि के लिए लागू की गई है। योजना की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से होगी और यह केवल तीन माह तक प्रभावी रहेगी। आवंटियों को योजना का लाभ उठाने के लिए प्रारंभ तिथि से तीन माह के भीतर आवेदन करना होगा।
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वाराणसी विकास प्राधिकरण। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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Varanasi News: वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने अपने आवंटियों को बड़ी राहत देते हुए “एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)-2026” लागू करने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य आवासीय, व्यावसायिक एवं विभिन्न प्रकार की संस्थागत संपत्तियों के आवंटियों के लंबित बकाए का त्वरित निस्तारण करना है। साथ ही, आवंटियों को दण्ड ब्याज से पूरी तरह राहत प्रदान करना भी इस योजना का मुख्य लक्ष्य है।

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प्राधिकरण की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, यह योजना सभी श्रेणी के आवंटियों के लिए लागू होगी। इसके तहत बकाया राशि पर लगने वाला दण्ड ब्याज (पेनल इंटरेस्ट) पूर्णतः माफ कर दिया जाएगा। आवंटियों को केवल मूलधन के साथ साधारण ब्याज का ही भुगतान करना होगा, जिससे उन पर आर्थिक बोझ काफी कम हो जाएगा।

योजना में शीघ्र भुगतान करने वाले आवंटियों के लिए विशेष प्रोत्साहन भी रखा गया है। जो आवंटी योजना लागू होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपनी पूरी बकाया राशि एकमुश्त जमा कर देंगे, उन्हें देय राशि पर अतिरिक्त 3 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी। इससे आवंटियों को बकाया निपटाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया गया है।

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बकाएदारों को मिलेगी सहूलियत

भुगतान को आसान बनाने के लिए किस्तों की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। जिन आवंटियों की बकाया राशि 50 लाख रुपये तक है, वे इसे तीन मासिक किस्तों में जमा कर सकते हैं। वहीं, 50 लाख रुपये से अधिक की बकाया राशि वाले आवंटियों को तीन द्विमासिक किस्तों में भुगतान करने की सुविधा दी गई है। इस व्यवस्था से बड़े बकायेदारों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

वीडीए ने सभी पात्र आवंटियों से अपील की है कि वे इस विशेष अवसर का लाभ उठाकर अपने बकाया का समयबद्ध निस्तारण कराएं और दण्ड ब्याज से पूर्ण राहत प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए आवंटी प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विवरण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वीडीए कार्यालय में स्थापित हेल्प डेस्क से संपर्क किया जा सकता है या जारी हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर भी योजना से संबंधित जानकारी ली जा सकती है।
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