वीडीए की ओर से फ्लैट और प्लॉट में निवेश करने वालों जागरूक किया जा रहा है। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने कहा कि किसी भी परियोजना में निवेश करने से पहले उसका रेरा पंजीकरण संख्या अवश्य देखें। साथ ही उन्हें यह भी सलाह दी गई कि केवल आकर्षक विज्ञापनों या प्रचार सामग्री के आधार पर निवेश का निर्णय न लें।
वीडीए उपाध्यक्ष के अनुसार निवेश से पहले परियोजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों का सत्यापन करने से धोखाधड़ी, आर्थिक नुकसान और अनावश्यक विलंब जैसी समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) का उद्देश्य केवल विवादों का समाधान करना ही नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाना भी है।
परियोजनाओं के पंजीकरण की वैधता, स्वीकृत लेआउट प्लान, भूमि स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज, निर्माण की प्रगति, प्रस्तावित पूर्णता अवधि, परियोजना के लिए निर्धारित बैंक खाता, प्रमोटर का पूर्व रिकॉर्ड, संबंधित रियल एस्टेट एजेंट का रेरा पंजीकरण अवश्य जांच लें। यदि कोई प्रमोटर अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है। समय पर कब्जा नहीं देता। स्वीकृत नक्शे में बिना अनुमति परिवर्तन करता है। तो वे यूपी रेरा में शिकायत दर्ज कर कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।