हाईकोर्ट ने लगाई है रोक
पूरे प्रदेश में चीनी मंझे के उपयोग पर प्रभावी रोकथाम के लिए हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश दे रखा है। शासनादेश के मुताबिक चीनी मंझे को बनाना, स्टोर करना, बेचना व इस्तेमाल करना राज्य में पूरी तरह तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद इसके पुलिस के लचर रवैये के कारण चीनी मंझे धड़ल्ले से बिक रहे हैं। आए दिन राह चलते लोग इसकी चपेट में आकर घायल होते रहते हैं और परिंदों की जान जाती रहती है।
चीनी मंझे के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। मंझे के साथ पकड़े जाने पर दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
अमित पाठक, एसएसपी