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Varanasi News: इंजीनियरिंग छात्रा की संदिग्ध हालात मौत, आरोपी सोशल मीडिया फ्रेंड की जमानत मंजूर

Tue, 30 Sep 2025 06:16 AM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

इंजीनियरिंग छात्रा की लाश वाराणसी स्थित एक हाॅस्टल के कमरे में मिली थी। पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार करा दिया था। सासाराम से पहुंचे परिजनों ने इसका विरोध भी किया था।
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Varanasi court - फोटो : अमर उजाला
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Varanasi News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में इंजीनियरिंग छात्रा स्नेहा सिंह की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में आरोपी सोशल मीडिया फ्रेंड शिवम पांडेय की जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की अदालत ने दिया है। मामला वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र का है। 

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बिहार के सासाराम निवासी स्नेहा का शव हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला था। पुलिस ने आनन फानन हरिश्चंद्र घाट पर दाह संस्कार कराया था। सासाराम से वाराणसी पहुंचे परिजनों का विरोध चर्चा में रहा। पिता सुनील कुमार कुशवाहा ने हॉस्टल संचालक रामेश्वर पांडेय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। 

हालांकि, विवेचना के दौरान स्नेहा के सोशल मीडिया फ्रेंड शिवम पांडेय का नाम प्रकाश में आया। व्हाटसएप चैटिंग के आधार पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी बना पांच जुलाई को उसे जेल भेज दिया था। सत्र अदालत से जमानत रद्द होने के बाद याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 

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ये है पूरा मामला

याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि याची निर्दोष है, उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। याची से स्नेहा की कभी मुलाकात नहीं हुई, उनके बीच केवल सोशल मीडिया पर बातचीत होती थी। मृतका का शव तौलिए के फंदे से लटका मिला था, इससे आत्महत्या संभव नहीं है। 

पुलिस ने नामजद हॉस्टल संचालक को हत्या के आरोप से बचाने के लिए साजिशन याची को फंसाया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए याची की जमानत मंजूर कर ली। कहा कि केवल आरोप या साधारण उत्पीड़न को आत्महत्या के लिए उकसावा नहीं माना जा सकता जब तक स्पष्ट इरादा और प्रत्यक्ष कृत्य न हो। 
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