वाराणसी नगर निगम ने शुक्रवार को रेवड़ी तालाब और पितरकुंडा क्षेत्र में अभियान चलाकर प्रतिबंध का उल्लंघन कर रहे चार मांस विक्रेताओं से 35 हजार रुपये का जुर्माना वसूला। सावन माह के दौरान नगर क्षेत्र में मीट, मछली और मुर्गे की दुकानों के संचालन पर लगाए गए प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराने के लिए नगर निगम प्रशासन ने यह कार्रवाई की।
नगर निगम की विशेष प्रवर्तन टीम ने शहर के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में औचक निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान प्रतिबंध के बावजूद दुकानें खोलकर मांस बेच रहे विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया। टीम ने मुख्य रूप से पितरकुंडा और रेवड़ी तालाब क्षेत्र का निरीक्षण किया।
अभियान के दौरान रेवड़ी तालाब में दो तथा पितरकुंडा क्षेत्र में दो दुकानें प्रतिबंध के बावजूद संचालित होती मिलीं। इसके बाद नगर निगम की टीम ने चारों दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए कुल 35 हजार रुपये का जुर्माना वसूला और भविष्य में सावन माह के दौरान दुकानें न खोलने की सख्त चेतावनी दी।
पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. विजय अमृतराज ने कहा कि सावन के दौरान जनभावनाओं और धार्मिक आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए मांस, मछली और मुर्गे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आगामी दिनों में भी शहर के विभिन्न वार्डों और बाजारों में औचक निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। यदि कोई दुकानदार दोबारा नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ जुर्माने के साथ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।