वाराणसी जिले में 2.25 लाख भवन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें गृहकर में 10 प्रतिशत छूट मिलेगी। इसका लाभ 30 सितंबर 2024 तक दी जाएगी। हालांकि पुराने गृहकर पर यह योजना लागू नहीं है।
वाराणसी के मेयर अशोक कुमार तिवारी ने कार्यकारिणी समिति से पारित कर गृहकर में 10 प्रतिशत छूट की घोषणा की। यह छूट 30 सितंबर 2024 तक दी जाएगी। जिन भवन स्वामियों ने एक अप्रैल से 20 जून तक के बीच में अपना गृहकर जमा किया है। उनकी छूट का समायोजन अगले वित्तीय वर्ष के गृहकर में बिल में किया जाएगा। यानी अगली बार गृहकर में 10 प्रतिशत की छूट देने के बाद बिल जारी किया जाएगा।
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नगर निगम की ओर से हर साल अप्रैल से जून माह में मिलने वाले गृहकर में 10 प्रतिशत की छूट चुनाव आचार संहिता के चलते नहीं मिली थी। इस आदेश के पारित होते ही नगर निगम के कंप्यूटर सेल ने छूट देने के संबंध में सॉफ्टवेयर में संशोधन कर लिया गया है।
नगर निगम के कंप्यूटर कोऑर्डिनेटर और पीआरओ संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि शहर नगर निगम में भवनों की संख्या 2.25 लाख है। इस योजना का लाभ सभी भवन स्वामियों को इस वित्तीय वर्ष के गृहकर पर मिलेगा। पुराने गृहकर पर यह योजना लागू नहीं है।
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बत्ती गुल, मोबाइल के रोशनी में की कार्यकारिणी की बैठक
नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक के दौरान अचानक बिजली गुल हो गई। मेयर और नगर आयुक्त सहित सभी सदस्य और अधिकारी बैठे रहे। अचानक गुल हुई बिजली से अंधेरा छा गया। इसके बाद लोगों ने अपने मोबाइल की टार्च जलाकर बैठक की कार्यवाही को आगे बढ़ाया। हालांकि पांच मिनट के भीतर लाइट आ गई।