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योगी सरकार ने अब इन पेड़ों के काटने पर लगाई रोक, पहले सिर्फ पांच पेड़ों पर था प्रतिबंध

Wed, 04 Mar 2020 01:25 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
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बरगद का पौधा - फोटो : सोशल मीडिया
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वन विभाग की ओर से अब तक नीम, आम, शीशम, महुआ और सागौन के पेड़ों को काटे जाने पर प्रतिबंध था। मगर अब प्रदेश सरकार के नए शासनादेश के मुताबिक यह संख्या पांच से बढ़ाकर 29 कर दी गई है। जिसमें पीपल, बरगद, जामुन, पाकड़, अर्जन, पलाश, चिरौंजी, इमली, गूलर रीठा, सलई, साल, खैर को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। 

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वनाधिकारी महावीर कौजालगी ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण और इन पेड़ों के औषधी गुणवक्ता के कारण प्रशासन ने इनकी कटाई पर भी प्रतिबंध लगाया है। इसके बावजूद यदि कोई पेड़ काटता है तो उस पर कम से कम पांच हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाता है।

पिछले साल और अब तक के आकड़ों के मुताबिक अवैध पेड़ों की कटाई के खिलाफ वन अपराध के तहत 96 मामले दर्ज को हुए। जिनसे जुर्माना स्वरूप साढ़े सात लाख रुपये भी वसूले गए।

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इन परिस्थितियों में पेड़ काटने की लेनी होगी अनुमति
वनाधिकारी के मुताबिक सूखे पेड़, किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या सरकार की किसी योजना में बाधा पहुंचाने वाले पेड़ों को वनाधिकारी के अनुमति से काटा या हटाया जा सकता है।
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