वाराणसी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी को अदालत ने पत्र जारी कर कोर्ट में आरोपी लॉकअप इंचार्ज को पेश कराने का आदेश दिया है। 22 वर्ष पुराने एक मामले में लोक अदालत की नोटिस को गिरफ्तारी वारंट बताकर बजरडीहा निवासी लालचंद्र को मारपीट कर लॉकअप में बंद करने और चालान करने के आरोपी तत्कालीन बजरडीहा पुलिस चौकी के लाकअप इंचार्च उदयभान सिंह के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी किया था। आदेश की तामिला नहीं होने पर प्रदेश के डीजीपी को अदालत ने पत्र जारी कर कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित कराने को कहा है।
एसीजेएम सप्तम की अदालत ने जारी आदेश में कहा कि प्राचीन प्रकरण होने के कारण हाइकोर्ट इलाहाबाद द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। मामले में एसएसपी को सात फ रवरी व आठ मार्च 2019 को तथा बीते 28 मार्च को आईजी स्थापना पुलिस मुख्यालय को आरोपी के खिलाफ जारी प्रॉसेस का तामिला सुनिश्चित कराने को कहा गया था। लेकिन इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो सका। आरोपी के नहीं आने के कारण मामले की कार्यवाही अनावश्यक विलंबित हो रही है। ऐसे में डीजीपी को पत्र जारी कर अदालत ने कहा कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आरोपी को 30 सितंबर को अदालत में पेश कराने को कहा गया है। घटना 24 अक्तूबर 1997 की है जब बजरडीहा निवासी लालचंद्र को लोक अदालत की नोटिस पर वारंट बताकर गिरफ्तार कर लाकप में बंद कर दिया और पिटाई कर रुपये छीन लिए। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन है।