आईपीएसी में नहीं था संगठित अपराध से संबंधित प्रावधान
डीसीपी वरुणा जोन चंद्रकांत मीना ने बताया कि 30 जून 2023 तक लागू रही भारतीय दंड संहिता (आईपीएसी) में संगठित अपराध से संबंधित प्रावधान नहीं था। एक जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता लागू हुई। बीएनएस में पुरानी धाराओं के साथ कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं, उन्हीं में से एक धारा 111 भी है।
संगठित अपराध एक गंभीर अपराध है, इसमें कई लोग मिलकर एकसाथ अपराध करते हैं। इन अपराधों में रंगदारी, डकैती, हत्या, तस्करी और अन्य अपराध शामिल हैं। धारा 111 का उद्देश्य संगठित अपराध को रोकना और इसमें शामिल व्यक्तियों को दंडित करना है।