सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि जिम, कोचिंग, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा, स्वीमिंग पूल सहित कई सेवाओं को प्रतिबंध के दायरे में रखा गया है। रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम सात से सुबह 7 बजे तक और साप्ताहांत कर्फ्यू शनिवार व रविवार लागू रहेगा।
इसमें केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अलावा हाईवे व एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे तथा ठेले-खोमचे वालों को कोविड प्रोटोकाल के साथ खोलने की अनुमति होगी। कंटेंमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्मस्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच से अधिक श्रद्धालु नहीं जाएंगे।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार की सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक वाराणसी जिले में 19 नए कोरोना पॉज़िटिव मरीज़ मिले हैं। इसी के साथ जनपद में कोरोना पॉज़िटिव मरीज़ों का आंकड़ा बढ़कर 81990 पहुंच गया है। वाराणसी में इस समय 563 कोरोना एक्टिव केस हैं। 758 की कोरोना मरीजों की मौत हुई है।
वाराणसी जिला भले ही अनलॉक हो गया लेकिन, शादी विवाह और अंतिम संस्कार के दौरान पहले से जारी प्रतिबंध जारी रहेंगे। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि शादी-विवाह के दौरान बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ अनुमति दी जाएगी।
शवयात्रा में केवल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।