Varanasi News: लूट की नीयत से हत्या कर शव को छिपाने के मामले में अदालत ने दो बाल अपचारियों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) नितिन पांडेय की अदालत ने दोनों बाल अपचारियों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 18-18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उन्हें एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत दोनों बाल अपचारियों को मानसिक रूप से परिपक्व मानकर सुनवाई कर रही थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, परमानंदपुर, शिवपुर निवासी वादी अरुण कुमार ने एक जनवरी 2019 को थाना लोहता में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया गया कि उसके मोबाइल पर उसके पिता के मोबाइल नंबर से सूचना मिली कि पिसौर पुल के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव क्षत-विक्षत अवस्था में पड़ा है। सूचना मिलने पर जब वादी मौके पर पहुंचा तो उसने शव की पहचान अपने बड़े पिता प्रेमचंद सिंह, निवासी कविरामपुर, बड़ागांव के रूप में की।