गैंगस्टर मामले में घोसी सांसद अतुल राय व इशूपुर बड़ागांव निवासी राहुल सिंह को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए सियाराम चौरसिया की अदालत ने बरी कर दिया। साथ ही अदालत ने तत्कालीन थानाध्यक्ष रोहनिया सीताराम चौधरी, तत्कालीन थानाध्यक्ष जंसा रमेश प्रसाद द्वारा लापरवाही पूर्ण विवेचना पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए एक प्रति प्रमुख सचिव गृह को भेजने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अधिवक्ता अनुज यादव, दिलीप श्रीवास्तव, मनीष रॉय के अनुसार तत्कालीन रोहनिया थानाध्यक्ष सीताराम चौधरी 2009 को घोसी सांसद अतुल राय व राहुल सिंह के खिलाफ रोहनिया थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत में दलील दी गई कि गैंगस्टर एक्ट के मामले में जिलाधिकारी की संतुष्टि आवश्यक है। जबकि तत्कालीन रोहनिया थानाध्यक्ष ने अदालत में आरोपपत्र भेजने से पूर्व जिलाधिकारी की संस्तुति नहीं ली। साथ ही गैंग चार्ट में जिन मुकदमों का जिक्र किया गया है उसमें अधिकतर मामलों में बरी हो चुके हैं।