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वाराणसी: निकाह के आठ साल बाद पत्नी को दिया तलाक, पति सहित आठ लोगों पर नौ माह बाद मुकदमा दर्ज

Fri, 11 Jun 2021 12:52 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

वाराणसी में एक महिला को उसके पति ने निकाह के आठ साल बाद तीन तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। बीते कई माह से पीड़िता रिश्ता बचाने की कोशिश करती रही लेकिन ऐसा हो न सका। उसने अब पति सहित ससुराल पक्ष के आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। 
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पीड़िता कई माह तक रिश्ता बचाने की कोशिश की, असफल होने पर पति सहित आठ के खिलाफ मुकदमा - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र में तीन तलाक का एक मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति सहित ससुराल पक्ष के आठ लोगों पर तीन तलाक कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया है। महिला के आरोपों के अनुसार निकाह के आठ साल बाद ससुराल वालों  के कहने पर पति ने तलाक दे दिया और घर से निकाल दिया।

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मामले में पीड़िता ने कई सुलह करने की कोशिश की लेकिन सारे प्रयास असफल साबित हुए। भेलूपुर थाना के बजरडीहा इलाके की रहने वाली सरीफुनिशा का निकाह आठ साल पूर्व (एक सितंबर 2013) बजरडीहा के सराय सुरजन निवासी मोहम्मद अशरफ के साथ हुई थी। निकाह के बाद सबकुछ ठीक ठाक चल रहा था। 

सरीफुनिशा का आरोप है कि एक दिन अचानक 18 सितंबर 2020 को पति अशरफ ने ससुराल के सभी आठ सदस्यों के कहने और उनकी मौजूदगी में एक ही सांस में तलाक, तलाक, तलाक दे दिया और कपड़े व अन्य सामान देकर रात के समय घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मोहल्ले के ही फिरोज बानो ने मेरे भाई को बताया कि बहन को अशरफ ने तलाक दे दिया है। इसके बाद कई बार पंचायत हुई लेकिन बात नहीं बनी तो मायके में आकर माता-पिता के साथ रहने लगी।

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नौ जून को  सरीफुनिशा ने पति समेत आठ सदस्यों पर तीन तलाक एक्ट के तहत भेलूपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया।  भेलूपुर इंस्पेक्टर अमित मिश्रा ने बताया कि तीन तलाक कानून के तहत पति समेत आठ पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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