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वाराणसी के रामनगर थाने में खड़े ट्रक का सोनभद्र में कट गया 15 हजार का चालान, अदालत ने जुर्माने की वसूली पर लगाई रोक

Sat, 03 Oct 2020 06:12 PM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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वाराणसी के रामनगर थाने में पुलिस की लिखापढ़ी के अनुसार एक ट्रक चार महीने तक खड़ा रहा। थाने में दाखिल ट्रक का परिवहन विभाग ने चालान कर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। मामले को अदालत ने गंभीरता से लिया है।

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एसीजेएम नवम की अदालत ने ट्रक मालिक शिवपुरवा निवासी उमाशंकर गुप्त के अधिवक्ता रमेश राय और कृपाशंकर राय की आपत्ति पर यूपी परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को चालान की धनराशि की वसूली पर पर रोक लगाते हुए आदेशित किया है कि यदि फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जाता है तब नियमानुसार वह जारी किया जाए। साथ ही इस मामले में आख्या आरटीओ दाखिल करें।

प्रकरण के मुताबिक एक हादसे के बाद यूपी 65 एआर 4729 नंबर का ट्रक 13 मार्च से सात जुलाई तक रामनगर थाने में दाखिल था। इस बीच पांच जून को वाहन स्वामी के पास संदेश आया कि सोनभद्र में आरटीओ ने ट्रक का चालान कर 15 हजार जुर्माना लगा दिया है। 30 जून को अदालत ने ट्रक को रिलीज करने का आदेश दिया।
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सात जून को ट्रक को अवमुक्त कर दिया गया। अधिवक्ता का आरोप है कि थाने में ट्रक बंद होने के बावजूद उसका व्यवसायिक प्रयोग किया जा रहा था। इसी दौरान माल ढुलाई करते समय उसका चालान कर दिया गया। यह भी आरोप लगाया कि जब थाने पर ट्रक लेने गया तो बैटरी और अन्य टूल्स भी गायब थे। पुलिस के इस कृत्य को आपराधिक बताते हुए जांच कर दोषियों को दंडित करने की मांग अदालत से की गई है।
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