सात जून को ट्रक को अवमुक्त कर दिया गया। अधिवक्ता का आरोप है कि थाने में ट्रक बंद होने के बावजूद उसका व्यवसायिक प्रयोग किया जा रहा था। इसी दौरान माल ढुलाई करते समय उसका चालान कर दिया गया। यह भी आरोप लगाया कि जब थाने पर ट्रक लेने गया तो बैटरी और अन्य टूल्स भी गायब थे। पुलिस के इस कृत्य को आपराधिक बताते हुए जांच कर दोषियों को दंडित करने की मांग अदालत से की गई है।