थाई मांगुर प्रजाति की मछलियों की बिक्री एवं प्रसार प्रतिबंधित
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत थाई मांगुर प्रजाति की मछलियों की बिक्री और प्रसार को प्रतिबंधित किया है। उन्होंने आदेश दिया है कि मत्स्य बीज बाहर से लाकर वाराणसी में स्थित तालाबों में न तो डालेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति थाई मांगुर प्रजाति की मछलियों की बिक्री वाराणसी में नहीं करेगा। थाई मांगुर मत्स्य प्रजाति के कारण प्रदेश में जल स्वास्थ्य पर खतरा है। यदि इन मछलियों के पालन को प्रतिबंधित नहीं किया गया तो जलीय वनस्पति एवं जलीय जीव समाप्त हो जाएंगे।