Varanasi News: रेल यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दोषी करन सिंह को अदालत ने 10 साल की कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उधर, बचाव पक्ष ने दोषी की कम उम्र और पारिवारिक जिम्मेदारियों का हवाला दिया और सजा में नरमी की मांग की।
रेलवे यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर सामान चोरी करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने दोषी करन सिंह को 10 साल की कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामला जीआरपी कैंट थाना क्षेत्र से जुड़ा है। बचाव पक्ष ने आरोपी की कम उम्र और पारिवारिक जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए सजा में नरमी की मांग की, जबकि अभियोजन ने अपराध को गंभीर बताते हुए कठोर दंड की मांग की। अदालत ने दोष सिद्ध होने पर 10 साल की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 15 मई 2023 को जीआरपी कैंट और आरपीएफ की संयुक्त टीम रेलवे स्टेशन पर संदिग्धों की निगरानी और गश्त कर रही थी। सूचना मिली कि एक व्यक्ति यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर उनका सामान चोरी करता है। ऐसे में टीम ने न्यू यात्री हॉल के पीछे से करन सिंह को पकड़ लिया।
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तलाशी के दौरान उसके दाहिने हाथ में पॉलिथीन से 120 ग्राम अल्प्राजोलाम पाउडर बरामद हुआ। भियोजन के मुताबिक, केंद्र सरकार के निर्धारित मानकों के अनुसार अल्प्राजोलाम की वाणिज्यिक मात्रा 100 ग्राम है, जबकि आरोपी के पास से 120 ग्राम मिला था। इस आधार पर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22(सी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।