वाराणसी। कफ सिरप की अवैध बिक्री के मामले में सप्तसागर में छह दवा की दुकानों समेत कुल 13 दुकानों का लाइसेंस औषधि विभाग ने अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। पिछले दिनों शिकायत के बाद जारी कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सहायक औषधि आयुक्त केजी गुप्ता ने यह कार्रवाई की।
ड्रग इंस्पेक्टर सौरभ दुबे ने बताया कि इन सभी फर्मों को विभाग से फेंसिडिल कफ सिरप की अवैध बिक्री के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। संतोषजनक जवाब प्रस्तुत न किये जाने के कारण ही निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन के दौरान इन 13 दुकानों पर किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। बताया कि जिन लोगों के लाइसेंस निलंबित हुए हैं, उसमें पीएलके फार्मा खोजवा, गरिमा इंटरप्राइजेज सप्तसागर, पद्म मेडिकल सप्तसागर, जीडी इंटरप्राइजेज सप्तसागर, शिव फार्मा एजेंसी सप्तसागर, न्यू जानकी ड्रग सेंटर सप्तसागर, श्री हनुमंत फार्मा सप्तसागर, वीए मेडिको सुरजीको बुलानाला, श्री गणेश फार्मा बुलानाला, जागृति मेडिकल औरंगाबाद के साथ ही मितल ब्रदर्स छोटी पियरी, विनायक फार्मा औरंगाबाद और यादव इंटरप्राइजेज दनीयालपुर शामिल हैं।