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संवासिनी कांड: रणदीप सुरजेवाला समेत अन्य आरोपियों को कोर्ट ने किया तलब, पत्रावली सत्र अदालत में सुपुर्द

Fri, 04 Nov 2022 07:20 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

कांग्रेस राज्यसभा रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कई अन्य मंडलायुक्त कार्यालय और डीएम पोर्टिको में प्रदर्शन और तोड़फोड़ मामले में आरोपी हैं। शुक्रवार को  एसीजेएम पंचम एमपी/एमएलए उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। 
 
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कोर्ट परिसर के बाहर कांग्रेस नेता पक्ष के अधिवक्ता - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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22 वर्ष पुराने संवासिनी कांड मामले में आरोपी कांग्रेस राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला समेत अन्य कई आरोपियों की पत्रावली सत्र अदालत को विचारण के लिए सुपुर्द किया गया। एसीजेएम पंचम एमपी/एमएलए उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत ने पत्रावली सुपुर्द करते हुए सभी आरोपियों को अग्रिम कार्यवाही के लिए सत्र अदालत में 16 नवंबर को उपस्थित रहने का आदेश दिया है। 

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जिन आरोपियों के विचारण के लिए पत्रावली सत्र अदालत को सौंपी गई उनमें विजय शंकर पांडेय, संतोष चौरसिया, हाजी रहमुतल्लाह, विद्याशंकर पांडेय, अनिल श्रीवास्तव, शंभूनाथ बाटुल, अरविंद सिंह, शांतेश मिश्र, सतनाम सिंह, दयानंद पांडेय है।

सुरजेवाला के अधिवक्ता ने आरोप पत्र बनाए जाने का किया विरोध

शुक्रवार को ये सभी कोर्ट में उपस्थित रहे। जबकि रणदीप सुरजेवाला, अशोक मिश्र, संजीव जैन, विश्वेश्वर नाथ पांडेय और दयाशंकर सिंह हाजिरी माफी देकर अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में मौजूद रहे। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता गौरव भाटिया व मोहम्मद अली और संजीव वर्मा ने आरोप बनाए जाने का विरोध किया।

वाराणसी कोर्ट में राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला (फाइल) - फोटो : अमर उजाला
कहा कि विवेचक ने सुरजेवाला की गिरफ्तारी नहीं दिखाई है। झूठा आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है और वादी ने अपनी आंखों से घटना को नहीं देखा है, ऐसे में आरोप पत्र को संज्ञान में न लिया जाए।
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अदालत ने कहा कि सभी आरोपी जमानत पर हैं। मामला सत्र अदालत द्वारा विचारणीय है। ऐसे में पत्रावली सत्र अदालत को सुपुर्द की जाती है और सभी आरोपी अग्रिम कार्यवाही के लिए 16 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। 
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