वाराणसी कोर्ट में राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला (फाइल)
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कहा कि विवेचक ने सुरजेवाला की गिरफ्तारी नहीं दिखाई है। झूठा आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है और वादी ने अपनी आंखों से घटना को नहीं देखा है, ऐसे में आरोप पत्र को संज्ञान में न लिया जाए।
अदालत ने कहा कि सभी आरोपी जमानत पर हैं। मामला सत्र अदालत द्वारा विचारणीय है। ऐसे में पत्रावली सत्र अदालत को सुपुर्द की जाती है और सभी आरोपी अग्रिम कार्यवाही के लिए 16 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।