वाराणसी में आइसक्रीम पार्लर, रेस्टोरेंट, नाई और सैलून की दोनों तरफ की दुकानें अब खुल सकेंगी। इसमें रेस्टोरेंट और आइसक्रीम पार्लर जहां सप्ताह में सोमवार से शनिवार तक खुलेंगे वही नाई, सैलून की दुकान सातों दिन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। इसके अलावा गंगा में नौका संचालन को भी अनुमति मिली है।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर लागू धारा 144 में आंशिक संशोधन के बाद सोमवार को आदेश जारी कर दिया गया है। इसमे रेस्टोरेंट, आइसक्रीम पार्लर के साथ ही सैलून की दोनों तरफ की दुकानों को खोलने का निर्देश जारी किया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि दवा की दोनों तरफ की दुकानें भी हर रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी। इसके अलावा गंगा में नाव संचालन को लेकर जिन नाविकों ने नगर निगम में अपना वेब लिंक भर दिया है ऐसे सभी नागरिकों को नाव संचालन के लिए अनुमति दी गई है।