वाराणसी। राज्य सूचना आयोग के फर्जी सदस्य अभिषेक मिश्र को सरकारी गनर देने के मामले में पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक (आरआई) संदीप कुमार राय दोषी पाए गए हैं। सीओ पुलिस लाइन की जांच रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी ने आरआई के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात कही है।
शिवपुर थाने में बीती 19 सितंबर की रात चोरी के आरोपी की पैरवी के लिए अभिषेक मिश्र सरकारी गनर के साथ गया था। अभिषेक ने शिवपुर इंस्पेक्टर को खुद को राज्य सूचना आयोग का सदस्य बताया तो उन्हें शंका हुई। इंस्पेक्टर शिवपुर ने अभिषेक के संबंध में एएसपी डॉ. अनिल कुमार को जानकारी दी तो उन्होंने पूछताछ शुरू की और सामने आया कि वह फर्जी तरीके से सरकारी गनर लेकर चल रहा है। अभिषेक मिश्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। साथ ही, एसएसपी ने गनर प्रकरण की जांच सीओ पुलिस लाइन मोहम्मद मुश्ताक को सौंप कर रिपोर्ट मांगी।
एसएसपी आनंद कुलकर्णी ने रविवार को बताया कि पुलिस लाइन में तैनात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी कहां लग रही है, और वह कहां जा रहे हैं, इसका ध्यान रखना आरआई का काम है। गैर जनपद से आए किसी विशिष्ट व्यक्ति को गनर उपलब्ध कराने के संबंध में भी आरआई को उच्चाधिकारियोें को सूचित करना चाहिए। सीओ पुलिस लाइन की जांच में प्रथम दृष्टया आरआई दोषी पाए गए हैं और उनके खिलाफ विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।