अदालत से ही दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में चौकाघाट जेल दिया भेज दिया गया। जमानत निरस्त कर दी गई। चेतगंज थाना क्षेत्र के कालीमहाल में घर के बाहर ही तीर्थ पुरोहित और उनकी पत्नी की हत्या 21 सितंबर 2019 को गोली मार और चापड़ से काट कर हत्या की गई थी। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई।
अदालत ने सात जुलाई को सुनवाई पूरी की और हत्या में शामिल छह लोगों को दोषी करार दिया था। साथ ही फैसले के लिए नौ जुलाई (बुधवार) की तिथि तय की थी। बुधवार की दोपहर मामले की सुनवाई हुई और अदालत चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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अभियोजन के मुताबिक, अदालत ने दोषी राजेंद्र उपाध्याय को उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। उसकी पत्नी पूजा उपाध्याय को उम्रकैद के साथ ही 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। बेटे रजत उपाध्याय को उम्रकैद के साथ ही 28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
राम विचार को उम्रकैद मिली। 18500 रुपये जुर्माना भी लगा है। अदा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साक्ष्य छिपाने और उसे नष्ट करने के प्रयास में अच्छे हसन को पांच साल की कठोर कारावास व सात हजार रुपये जुर्माने और महेंद्र प्रताप राय को पांच साल की कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।