फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दुष्कर्म के दो मामले में कोर्ट का फैसला: एक दोषी को 10 साल और दूसरे को सात साल की कड़ी कैद, साथ में जुर्माना भी

Fri, 17 Dec 2021 11:24 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

पाक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों के दो आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाई।
विज्ञापन
पाक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : Social Media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले दो आरोपियों को पाक्सो कोर्ट की ओर से कठोर सजा सुनाई गई। एक आरोपी को 10 साल की कड़ी कैद और 20 हजार जुर्माना, वहीं दूसरे आरोपी को सात वर्ष की कड़ी कैद और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई।

विज्ञापन


विशेष न्यायाधीश पाक्सो शैलेंद्र सिंह की कोर्ट ने नौ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी रामनगर सूजाबाद निवासी बिहारी उर्फ चतुर साव को 10 साल की कड़ी कैद और विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने साढ़े चार साल की मासूम बच्ची से गलत हरकत के आरोपी लंका मदरवा निवासी राजू वर्मा को सात साल की कड़ी कैद और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।  

एक अभियुक्त 52 साल का
दोनों मामलों के विशेष लोक अभियोजक संदीप जायसवाल और मधुकर उपाध्याय के अनुसार रामनगर थाना क्षेत्र में 25 सितंबर 2019 को 52 वर्षीय अभियुक्त बिहारी ने चॉकलेट देने के बहाने नौ वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना के वक्त मासूम के परिजन घर पर नहीं थे। उसी दिन पीड़ित के पिता ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

ऐसे ही आरोपी राजू वर्मा ने साढ़े चार वर्षीय मासूम को चबूतरा पर बिठाकर गलत हरकत कर रहा था। मासूम के चिल्लाने पर उसके परिजन वहां आ गए और राजू वर्मा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।
पढ़ेंः पट्टीदारों से परेशान युवक ने संपत्ति बेचने के लिए लगाया पोस्टर, पुलिस पर लापरवाही और अनदेखी का आरोप
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें