उन्होंने कहा कि ऑटो व ई-रिक्शा सोनारपुरा से गोदौलिया, लक्सा से रामापुरा, रेवड़ी तालाब से रामापुरा, मैदागिन से गोदौलिया, लहुराबीर से बेनिया और रामापुरा तक प्रतिबंधित रहेंगे। मैदागिन से गोदौलिया तक किसी भी प्रकार के वाहन सड़क पर खड़े नहीं होंगे और वीआईपी फ्लीट में से मात्र वीआईपी गाड़ी ही नो व्हीकल जोन में जा सकेगी। प्रशासनिक कोई भी वाहन नहीं जा पाएंगे।
संगठन के संरक्षक श्रीनारायण खेमका, अध्यक्ष प्रेम मिश्रा, अनुज डिडवानिया, अशोक जायसवाल, घनश्याम जायसवाल, डॉ. अंजनी मिश्रा, अजय गुप्ता ने मांग की कि नो व्हीकल जोन में माल की आवाजाही को लेकर और छूट दी जाए। वहीं नौ और दस जनवरी से लागू होने वाले अन्य हिस्सों में नो व्हीकल जोन में भी छूट मिले। कहा कि प्रतिबंध से लगभग 20 हजार थोक व खुदरा व्यवसाय प्रभावित हो गया है। आदेश को संशोधित किया जाए।