आजमगढ़। कातिलाना हमले के दोषी दिनेश चौरसिया उर्फ टेनी को अदालत ने नौ साल कठोर कारावास और सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-1 जैनुद्दीन अंसारी ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 19 जुलाई 2015 की रात करीब साढ़े बारह बजे थाना बरदह क्षेत्र में चेकिंग के दौरान आरोपी दिनेश चौरसिया उर्फ टेनी, निवासी राजेपुर, ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी थी।
मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष जगदीश उपाध्याय ने तहरीर दी थी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों को परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी दिनेश चौरसिया उर्फ टेनी को दोषी मानते हुए 9 वर्ष का कठोर कारावास और 7 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।