Ballia News: बलिया जिले में सात साल पुराने हत्या के मामले में बाप-बेटे सहित नौ दोषियों को उम्रकैद हुई। साल 2019 में खेत में बोआई करने के दौरान जानलेवा हमला किया गया था।
बलिया जिले के सहतवार थाना क्षेत्र के कुशहर में वर्ष 2019 में हुई मारपीट और हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने बाप-बेटे सहित 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 91 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर दोषियों को तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि का 50 प्रतिशत मृतक की पत्नी को प्रतिकर के रूप में देने का निर्देश दिया है।
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सहतवार थाना के कुशहर निवासी राजनारायण वर्मा ने 29 जून 2019 को थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि वह अपने खेत में बोआई करने गए थे। तहरीर के अनुसार, इसी दौरान गांव के शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा पुत्र शिवमुनि वर्मा, शिवमुनि, छट्ठू वर्मा, अरविंद वर्मा, शिव वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा लाठी, डंडे, टांगी और फरसा लेकर पहुंचे और जानलेवा हमला कर दिया।
हमले में राजनारायण और उनके भाई श्याम नारायण और बेटा अवधेश, रविंद्र कुमार और पत्नी दुर्गावती देवी घायल हो गईं। श्याम नारायण को जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य संकलित कर नौ आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी पाया। इसके बाद सजा सुनाई।