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- फोटो : अमर उजाला
निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सभी दलों ने अब नए सिरे से रणनीति बनान शुरू कर दी है। राजनीतिक दलों के अनुसार वर्तमान आदेश के हिसाब से अब चुनाव अप्रैल तक होने की उम्मीद है। इस लिहाज से पार्टियों को तैयारी का और समय मिलेगा। अधिकतर पार्टियां आदेश को लेकर विधिक राय लेने में जुटी हैं। इसके अनुसार ही वे अगला कदम उठाएंगी।
फैसले के अनुसार ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें अब सामान्य मानी जाएंगी। इससे प्रदेश में किसी भी प्रकार का ओबीसी आरक्षण नहीं रह गया है। यदि सरकार या निर्वाचन आयोग अभी चुनाव करवाता है तो ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य मानकर चुनाव होगा, जबकि एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटें यथावत रहेंगी। इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा।
सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। इस बयान का स्वागत कर न्यायालय का सम्मान करतेे हुए पिछड़ी जाति के आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद निर्वाचन की सामान्य प्रक्रिया पूर्ण होगी। आयोग गठित करने का भी स्वागत करते हैं।
- जगदीश त्रिपाठी, नगरीय निकाय चुनाव संयोजक, भाजपा