13 मार्च 2024: बांदा जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे अंतरराज्यीय गिरोह (आईएस-191) के सरगना मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में सजा सुनाई गई है। बुधवार की दोपहर विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश उपाध्याय की अदालत में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई। इस दौरान मुख्तार वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल से जुड़ा रहा।
15 दिसंबर 2023: वाराणसी के भेलूपुर थाने में धमकाने के आरोप में दर्ज मुकदमे में मुख्तार अंसारी दोषी पाया गया। मुख्तार अंसारी को साढ़े पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
26 अक्तूबर 2023: गाजीपुर के करंडा थाना में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में मुख्तार अंसारी और उसका सहयोगी सोनू यादव अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया। मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व पांच लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया सोनू को पांच वर्ष के कठोर कारावास व और दो लाख के है। वहीं, अर्थदंड से दंडित किया गया।
05 जून 2023: वाराणसी के चेतगंज थाने में अवधेश राय की हत्या सहित अन्य आरोपों में दर्ज मुकदमे में मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
29 अप्रैल 2023: गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में मुख्तार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अदालत ने मुख्तार के भाई पूर्व सांसद अफजाल को भी गैंगस्टर एक्ट के तहत चार वर्ष और अर्थदंड से दंडित किया।
15 दिसंबर 2022: गाजीपुर के कोतवाली थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष के कारावास और पांच लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
23 सितंबर 2022: लखनऊ के हजरतगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में मुख्तार अंसारी को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
21 सितंबर 2022: लखनऊ के आलमबाग थाने में धमकाने सहित अन्य आरोपों में दर्ज मुकदमे में मुख्तार को सात वर्ष के कठोर कारावास और 37 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया। छात्रनेता रहे अवधेश की हत्या में वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट उम्रकैद की सजा सुना चुकी है।