अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिण टोला परमानंद मिश्रा की तहरीर पर 5 जनवरी 2020 में आयुध अधिनियम और जालसाजी के मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें मुख्तार अंसारी सहित आधा दर्जन लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने जिन लोगों के लिए अपने लेटर पैड पर पत्र लिखकर जिलाधिकारी को असलहा लाइसेंस जारी करने की सिफारिश की थी। उनको लाइसेंस जारी हो गए थे। बाद में जांच कराने पर सभी का पता गलत मिला। जिस पर मुख्तार अंसारी सहित सभी लोगों के विरुद्ध दक्षिणटोला थाना में रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने विवेचना के बाद मुख्तार अंसारी सहित सभी के विरुद्ध आरोप पत्र सीजेएम कोर्ट मे पेश किया। इस मामले में बृहस्पतिवार को मुख्तार अंसारी की पेशी थी।