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आत्महत्या मामले में सास को पांच साल की कैद: शादी के बाद से करती थी प्रताड़ित,अब खानी पड़ेगी जेल की हवा

Fri, 28 Oct 2022 09:38 AM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

सुनीता की शादी साल 1997 में भैयालाल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसके बहन की सास भल्लर देवी उसकी बहन को मारती-पीटती व प्रताड़ित करती रहती थी। इस बीच 11 नवंबर 2015 को उसके बहनोई ने रात साढ़े दस बजे फोन कर बताया कि उसके बहन की तबियत काफी खराब है। सूचना पर जब वह बहन के ससुराल पहुंचा तो देखा उसकी बहन मृत पड़ी थी और उसके गले पर रस्सी का निशान था।
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court new - फोटो : istock
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विस्तार
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वाराणसी में विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) अनिल कुमार की अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पक्की बाजार, कैंट निवासिनी अभियुक्ता भल्लर देवी को दोषी पाते हुए पांच साल की जेल व पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

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एडीजीसी कैलाश नाथ के अनुसार वादी मुकदमा रमाशंकर ने 12 नवंबर 2015 को कैंट थाने में दर्ज कराई प्राथिमिकी में आरोप लगाया था कि उसकी बहन सुनीता की शादी साल 1997 में भैयालाल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसके बहन की सास भल्लर देवी उसकी बहन को मारती-पीटती व प्रताड़ित करती रहती थी। इस बीच 11 नवंबर 2015 को उसके बहनोई ने रात साढ़े दस बजे फोन कर बताया कि उसके बहन की तबियत काफी खराब है। सूचना पर जब वह बहन के ससुराल पहुंचा तो देखा उसकी बहन मृत पड़ी थी और उसके गले पर रस्सी का निशान था। उसे पूर्ण विश्वास है कि सास की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली है। अदालत ने विचारण के बाद अभियुक्त को दोषी पाया और सजा सुना दी।

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