शाम पांच बजे से सभी का आवागमन और घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। सुबह 6 बजे तक कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। ये प्रतिबंध शहर और गांव दोनों जगह लागू होंगे। रेलवे स्टेशन, एयर पोर्ट के यात्री टिकट मोबाइल या प्रिंट दिखाकर आवागमन कर सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी वाले व्यक्ति बिना अनुमति अस्पताल जा सकते हैं। प्रेस, मीडिया, समाचार पत्र प्रतिबंध से मुक्त होंगे।
इन पर नहीं लागू होगा प्रतिबंध
सभी सरकारी और निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, उनके अंदर दवा की दुकानें, सभी छोटे बड़े कारखाने और सरकारी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। यदि दवा की दुकान किसी अस्पताल या नर्सिंग होम में होगी तो ऐसी दुकान 24 घंटे खुली रह सकती हैं। शराब की दुकान एक्साइज एक्ट के अनुसार शासन के निर्णय के अधीन खुलेंगी।
साप्ताहिक बंदी में चलेगा स्वच्छता अभियान
शनिवार और रविवार को बंदी के दौरान स्वच्छता व सैनिटाइजेशन अभियान चलेगा। औद्योगिक इकाइयां भी शनिवार-रविवार को सैनिटाइजेशन कराएंगी। स्वास्थ्य विभाग का डोर टू डोर कोरोना अभियान और डेंगू बचाव अभियान जारी रहेगा। नगर निगम और निकायों और ग्राम पंचायतों का सफाई अभियान जारी रहेगा। इनसे जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को ड्यूटी पर पहुंचना आवश्यक होगा। टिड्डी दल पर प्रभावी नियंत्रण के लिए रसायन का छिड़काव किया जा सकेगा।
इस सप्ताह सुबह आठ से शाम चार बजे तक ही बाजार खुलेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पेड क्वारंटीन की कार्रवाई की जाएगी। बिना काम घर से निकलने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। -कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी