यह मुकदमा बिना अनुमति के सभा करने और पार्टी का सामाग्री वितरण करने में अचार संहिता के उल्लंघन में किया गया है। इस बाबत अपर पुलिस अधीक्षक बैरिया उमेश कुमार ने कहा कि मुकदमा संख्या 98/19 धारा 171 बी, 271 ई व 188 आईपीसी के अंतर्गत चुनाव आचार संहिता का मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।