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कोरोना वायरस: अब तीन मई तक घर में ही रहें, वरना बाहर निकलते ही दर्ज होगी एफआईआर

Wed, 29 Apr 2020 05:01 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
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लॉकडाउन वाराणसी। - फोटो : अमर उजाला।
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वाराणसी में तेजी से बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के कारण तीन मई की रात तक जिले में कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। राशन, सब्जी, गैस, दूध, दवाई इन सब की होम डिलीवरी ही हर दिन शाम 6 बजे तक मान्य होगी। पहले से जारी होम डिलीवरी दुकानों और होम डिलीवरी मैन के पास पहले की तरह ही मान्य रहेंगे।

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होम डिलीवरी के लिए जो भी रिटेल दुकानदार नया जुड़ कर पास बनवाना चाहते हैं, वे जिला पूर्ति अधिकारी से संपर्क कर अपना पास बनवा सकते हैं। जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने बताया कि उच्चधिकारियों के साथ बैठक में पुराने सभी आदेशों को निरस्त कर दिया गया है।


दूध की सप्लाई को होम डिलीवरी के अलावा भी छूट देते हुए इसके सभी रिटेल दुकानदारों व रिटेल आउटलेट को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच एक घंटा केवल दूध की बिक्री के लिए मान्य किया गया है। शर्त यह होगी कि वह दुकान का शटर डाउन करके क्रेट बाहर रखकर केवल दूध की बिक्री करेंगे। किसी अन्य वस्तु की बिक्री यदि करते पाए गए तो दुकान को सीज करा दिया जाएगा।

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शहरी क्षेत्र में केवल 8 सब्जी मंडी को खोलने के लिए अनुमति दी गई है। इनमें भोजूबीर, लमही, पहाड़िया, पंचकोशी, चंदूआ सट्टी, सुंदरपुर, रामनगर चौक और नुआंव मंडी होंगी। ये सब्जी मंडी रात 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही खुलेंगी। ठीक 6 बजे इन्हें बंद करा दिया जाएगा।

इन मंडी में केवल रिटेल दुकानदार या ठेले वाले ही सब्जी खरीद पाएंगे, कोई फुटकर कस्टमर इसके अंदर आने के लिए अधिकृत नहीं होगा। पहाड़िया मंडी में ऑड इवन व्यवस्था लागू रहेगी और इसमें एक दिन में आधी दुकानें ही खुलेंगी।
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30 अप्रैल को कोई सब्जी मंडी नहीं खुलेगी। 
शहर में सभी सरकारी प्राइवेट अस्पताल खुले रहेंगे। इसके साथ ही प्राइवेट अस्पतालों के अंतर्गत जो दवा की दुकानें व फार्मेसी हैं वह भी 24 घंटे खुल सकती हैं। बैंक, सरकारी कार्यालय जिनको खोलने के लिए अधिकृत किया गया है या जो अन्य आवश्यक कार्य कर रहे हैं, वे खुले रहेंगे।

पेट्रोल पंप, सामाजिक भोजन के पैकेट देने वाली संस्थाएं, सरकारी कार्य और व्यवस्था में लगे लोग प्रतिबंध से बाहर होंगे। नगर निगम सीमा में मेडिकल कारणों के अलावा प्रवेश करना प्रतिबंधित होगा। शहर में जो घर से बाहर जिला प्रशासन के बताए नियमों के बिना मेडिकल इमरजेंसी के लिए निकलेगा, शहर में अंदर आने की कोशिश करेगा या शहर के बाहर जाने की कोशिश करेगा उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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