शहरी क्षेत्र में केवल 8 सब्जी मंडी को खोलने के लिए अनुमति दी गई है। इनमें भोजूबीर, लमही, पहाड़िया, पंचकोशी, चंदूआ सट्टी, सुंदरपुर, रामनगर चौक और नुआंव मंडी होंगी। ये सब्जी मंडी रात 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही खुलेंगी। ठीक 6 बजे इन्हें बंद करा दिया जाएगा।
इन मंडी में केवल रिटेल दुकानदार या ठेले वाले ही सब्जी खरीद पाएंगे, कोई फुटकर कस्टमर इसके अंदर आने के लिए अधिकृत नहीं होगा। पहाड़िया मंडी में ऑड इवन व्यवस्था लागू रहेगी और इसमें एक दिन में आधी दुकानें ही खुलेंगी।
30 अप्रैल को कोई सब्जी मंडी नहीं खुलेगी।
शहर में सभी सरकारी प्राइवेट अस्पताल खुले रहेंगे। इसके साथ ही प्राइवेट अस्पतालों के अंतर्गत जो दवा की दुकानें व फार्मेसी हैं वह भी 24 घंटे खुल सकती हैं। बैंक, सरकारी कार्यालय जिनको खोलने के लिए अधिकृत किया गया है या जो अन्य आवश्यक कार्य कर रहे हैं, वे खुले रहेंगे।
पेट्रोल पंप, सामाजिक भोजन के पैकेट देने वाली संस्थाएं, सरकारी कार्य और व्यवस्था में लगे लोग प्रतिबंध से बाहर होंगे। नगर निगम सीमा में मेडिकल कारणों के अलावा प्रवेश करना प्रतिबंधित होगा। शहर में जो घर से बाहर जिला प्रशासन के बताए नियमों के बिना मेडिकल इमरजेंसी के लिए निकलेगा, शहर में अंदर आने की कोशिश करेगा या शहर के बाहर जाने की कोशिश करेगा उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।