वाराणसी। जिले में कोविड मरीजों के इलाज में मनमाना पैसा लेने वाले निजी कोविड अस्पतालों पर अब जिला प्रशासन शिकंजा कसने की तैयारी में है। अब सभी अस्पतालों को शासन द्वारा इलाज के लिए निर्धारित खर्च लेना होगा और इसकी सूची भी सार्वजनिक करनी होगी। इसके लिए अस्पतालों को 13 मई दोपहर तक का समय दिया गया है।
जिले में 52 निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाया गया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जिला ने सीएमओ के माध्यम से निजी अस्पतालों को भेजे पत्र में 13 अप्रैल के शासनादेश का हवाला दिया है, जिसमें मरीजों के इलाज का खर्च निर्धारित है। जिलाधिकारी ने बताया कि अस्पतालों को मरीजों के इलाज के लिए शासन द्वारा निर्धारित रेट की सूची सार्वजनिक करनी होगी, जिसमें सामान्य ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटीलेटर युक्त आईसीयू की सभी दरें हैं। 13 मई को दोपहर 12 बजे तक जारी करते हुए सीएमओ ऑफिस में इसकी कॉपी भी उपलब्ध करानी होगी। शासन द्वारा निर्धारित दर में कंसलटेंट का खर्चा, बेड का खर्चा, सामान्य दवाइयों का खर्चा, ऑक्सीजन और अस्पताल के मूलभूत सुविधाएं पीपीई किट आदि शामिल है। कहा कि आदेश का पालन न करने वाले अस्पतालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।