वाराणसी। वीडीए सीमा में डेढ़ बीघा की प्लॉटिंग करने वालों को पार्क अनिवार्य रूप से देना होगा। यह आदेश वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा की ओर से जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि डेढ़ बीघा क्षेत्रफल का न्यूनतम 15 प्रतिशत भाग पार्क के लिए आरक्षित होना अनिवार्य होगा। इन मानकों की पूर्ति होने पर ही लेआउट को स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
सभी प्लॉटिंगकर्ताओं से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रस्तावित लेआउट में नौ मीटर चौड़ी सड़क हो और संबंधित भूमि का भू-उपयोग आवासीय हो। बिना लेआउट स्वीकृत कराए प्लॉटिंग न करें। जिन लोगों ने पूर्व में प्लॉटिंग की है, वे शीघ्र ही लेआउट स्वीकृत कराएं। इसके बाद ही भूखंडों की बिक्री करें। ऐसा न करने पर प्राधिकरण की ओर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध कार्रवाई करें। पिछले दिनों दो टोटो वाहनों को जनजागरूकता के लिए रवाना किया गया है, जो गांव-गांव जाकर नागरिकों को अवैध प्लॉटिंग से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति जागरूक कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में आमजन को किसी भी प्रकार की कानूनी या तकनीकी समस्या का सामना न करना पड़े। गांवों में रहने वाले नागरिकों को भवन निर्माण से संबंधित नियम, मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया और नियोजन मानक सरल एवं सहज भाषा में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।