फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में मंगलवार को आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई हुई। आरोपी आनंद चौहान की ओर से दायर स्थगन प्रार्थना पत्र को अदालत ने खारिज कर दिया। सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तिथि नियत की है।
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मंगलवार को आरोपी के अधिवक्ता के ओर से कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र देकर गवाह से जिरह के लिए अन्य तिथि देने की गुहार लगाई। अदालत ने इस मामले में विवेचक को गवाही के लिए तलब किया गया है। बीएचयू परिसर में दो नवंबर 2023 की रात में आईआईटी की छात्रा के साथ मोटरसाइकिल सवार तीन आरोपितों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था।
पीड़िता ने तीनों के खिलाफ लंका थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। दौरान विवेचना तीनों आरोपितों कुणाल पांडेय,आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और सक्षम पटेल का नाम प्रकाश में आने पर आरोपी बनाया था।