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मस्जिद-मंदिर मामलाः आदेशों की अवमानना हुई तो कोर्ट जाएगी इंतेजामिया कमेटी

Sun, 28 Oct 2018 10:20 AM IST
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी
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ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर जो भी कोर्ट का आदेश है। अगर उन आदेशों की अवहेलना की गई तो इंतेजामिया कमेटी भी कोर्ट की शरण में चली जाएगी। यह बातें कमेटी के सचिव एसएम यासीन ने कहीं।
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उन्होंने बताया कि मंदिर और मस्जिद को लेकर 1993, 1995 और 1997 में याचिका दायर की गई। इन तीनों याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मंदिर के पास यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश सुनाया। साथ ही वहां पर भीड़ कभी भी एकत्र नहीं होनी चाहिए।

ऐसे में वक्फ बोर्ड की जमीन का बिना बताए चबूतरा तोड़ना और रोकने पर धमकी देना गलत है। अभी तो जिला प्रशासन की सकारात्मक रवैया के चलते मामला शांत है, लेकिन अगर फिर से कुछ ऐसा किया गया तो जरूर किया जाएगा। 
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यह है मामला

छत्ता द्वार पर पहुंचे लोग - फोटो : amar ujala
बता दें कि बनारस में छत्ता द्वार के आगे रेड जोन में वक्फ बोर्ड की जमीन के बगल में विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए भवन तोड़ने का काम चल रहा है। मुस्लिम समाज के लोग गुरुवार की देर रात भवनों के साथ-साथ वक्फ बोर्ड की जमीन से ईट-पत्थर और मलवा हटाने का आरोप लगाकर छत्ता द्वार पहुंच गए।

थोड़ी ही देर में भीड़ इकट्ठी हो गई और आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की। भीड़ का कहना था कि ठेकेदार जानबूझकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। बिना पूछे ही जमीन से ईंट-पत्थर हटाए जा रहे हैं।

सूचना मिलने पर दलबल के साथ मौके पर एसपी क्राइम ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद, सीओ भेलूपुर सत्येंद्र तिवारी और क्राइम ब्रांच प्रभारी ने बातचीत कर भीड़ को समझाने का प्रयास किया। इसके बाद मुस्लिम समाज की ओर से मुतवल्ली एजाज मोहम्मद ने चौक थाने में तहरीर दी गई।
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