आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपियों ने दो गवाह बुलाने का अनुरोध किया। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के कोर्ट में हुई। अब 16 सितंबर को सुनवाई होगी।
आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियों ने अदालत से दो लोगों को सफाई साक्षी के तौर पर बुलाने की मांग की है। इस मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में चल रही है। सोमवार को यह मामला सफाई साक्ष्य के लिए नियत था। मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।
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बचाव पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर तत्कालीन सुरक्षा कर्मी संतोष कुमार त्रिपाठी और सौरभ कुमार सिंह को सफाई साक्षी के रूप में तलब करने का अनुरोध किया है। आरोपियों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इन दोनों की गवाही मामले के उचित निस्तारण के लिए महत्वपूर्ण है। अदालत से इन्हें तलब करने की मांग की गई है।
ये है मामला
यह मामला दो नवंबर 2023 की रात का है। उस रात बीएचयू परिसर में आईआईटी की एक छात्रा से मोटरसाइकिल सवार तीन आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता की तहरीर पर लंका थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान सुंदरपुर निवासी कुणाल पांडेय, बजरडीहा निवासी आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल के नाम सामने आए। इन्हें मामले में आरोपी बनाया गया। आरोपियों पर सामूहिक दुष्कर्म समेत अन्य आरोपों और आईटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज है। अदालत में इस मामले की सुनवाई लगातार जारी है।